बरेली, जून 2 -- बरेली, विधि संवाददाता। दलित नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने आरोपी प्रदीप की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि कोतवाली नवाबगंज में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 दिसंबर 2025 को आरोपी प्रदीप उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने भाई के घर पर ले गया। आरोपी प्रदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट की परमिशन से नाबालिग का गर्भपात कराया गया था। यह भी पढ़ें- किशोरी को भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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