चम्पावत, जून 26 -- चम्पावत। दलित टैक्सी चालक को अपमानित करने के चार आरोपियों की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिकगत बंधपत्र पर छोड़ा है। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एएटी एक्ट अनुज कुमार संगल ने चार आरोपियों को जमानत दी है। बीते दस जून को कम किराये को लेकर एक दलित टैक्सी चालक को अन्य टैक्सी चालकों ने जूते की माला पहनाने के साथ ही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया था। जिसके बाद चार आरोपी हरीश बोहरा, वीरेंद्र सिंह, मोहन चंद्र, और सोबन सिंह को जमानत दी।

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