फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 26 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दलित छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने में चार चार साल की सजा से दंडित किया है। वहीं प्रत्येक दोषी पर 16000 का जुर्माना लगाया है। कायमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने 5 अप्रैल 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दोपहर में 17 वर्षीय पुत्री समोसे लेने घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर गयी थी। पुत्री का साइकिल से पीछा किया गया। इस दौरान एक युवक ने साइकिल को पकड़कर ताला लगा दिया। जब विरोध किया तो युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और पुत्री को बाग की तरफ खींचकर ले गये और वहां पर अश्लील हरकतें करने लगे। इस दौरान जान से मारने की धमकी दी गयी। अदालत ने इस मामले में फैसल, माजिद उर्फ सामिर और लला उर्फ लगड़ा उर्फ अब्दुल रहमान को चा...