दलित के घर में घुसकर मारपीट के मुख्य दोषी को पांच वर्ष का कारावास
अंबेडकर नगर, अगस्त 14 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एसीएसटी एक्ट चिन्ता राम की अदालत ने नाली निकालने के मामूली विवाद में दलित के घर में घुसकर जमकर मारपीट करने के मुख्य दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए पांच हजार एक सौ रुपए जुर्माना लगाया। वहीं इसी आरोप में तीन अन्य सहअभियुक्तों को न्यायाधीश ने दो-दो वर्ष के कारावास के साथ तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला पांच वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुरा मोहल्ले का है। मीरानपुरा मोहल्ले में घर के सामने नाली निकालने के विवाद में दलित चुन्नीलाल को 20 जुलाई 2021 की शाम को संतोष व राकेश पुत्रगण हीरालाल, संजय पुत्र कंचन, विशाल पुत्र रामकेवल एवं लक्ष्मन पुत्र रामजी ने लाठी-डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया। बचाव के लिए दलित प...
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