प्रयागराज, मार्च 16 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। एससी/एसटी एक्ट न्यायालय ने दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राहुल सिंह की अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता अजय साहू ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध कराया।न्यायालय ने राजमंगल दुबे, अयोध्या प्रसाद दुबे, उमेश दुबे तथा राकेश पंडित उर्फ राकेश दुबे को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा पूर्व में बिताई गई न्यायिक हिरासत की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।नवाबगंज थानाक्षेत्र के ग्राम दुबरा जगदीशपुर निव...