हमीरपुर, जुलाई 6 -- हमीरपुर। मौदहा कोतवाली के एक गांव में दलित किशोरी को गांव का युवक उठाकर ले गया था। उसके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट की थी। मौदहा कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। व्शिेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को एक वर्ष की कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली के एक गांव निवासी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि पड़ोसी पिन्टू पुत्र जागो उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को 10 अक्टूबर 2019 को घर से उठाकर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी पिन्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास व ...