हमीरपुर, मई 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। पांच साल पूर्व शादी का झांसा देकर दलित किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले को बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोष साबित होने पर आजीवन कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव में युवक ने गांव की चौदह वर्षीय किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। फिर उसे शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। यह भी पढ़ें- दलित किशोरी से दुष्कर्म में उम्रकैद किशोरी की मां ने शंका होने पर जब उससे पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई।किशोरी ने मां को बताया कि गांव क...