कानपुर, जुलाई 24 -- कानपुर देहात, संवाददाता। शिवली कोतवाली के एक मोहल्ले में दलित किशोरी को बहला कर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-15 की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 1 लाख 28 हजार रुपये जुर्माना किया है।

मामले की जानकारी एडीजीसी अजय त्रिपाठी ने बताया कि शिवली कस्बे के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने 21 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुये बताया था कि 18 मई 2016 की सुबह 5 बजे जब वह सोकर जगा तब उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से गायब थी। पुत्री की तलाश में निकला तो पता चला कि कस्बे का ही रोहित वर्मा पुत्र हरीओम वर्मा उसे बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद रोहित को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के स...