बांदा, अगस्त 19 -- बांदा। अनसूचित जाति की दस वर्षीय किशोरी के साथ की थी अश्लील हरकते व छेड़छाड़ व गाली गालौज,जान से मारने की धमकी एवं जाति सूचक शब्दों के प्रयोग मे दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं मे सजा सहित 8 हजार रुपयें का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 5 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी पीडिता की मां ने 3 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया कि उसकी दस वर्षीय पुत्री 29 दिसंबर 2020 को शाम 4.30 बजे अपने घर से कुछ दूर खेल रही थी, तभी उसके गांव का रामकिशोर पुत्र सुद्दू उर्फ सुकदेव प्रजापति उसकी पुत्री को बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर नाजुक अंगों मे हाथ फेर...