प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 2 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी हेमंत कुमार की कोर्ट ने मारपीट, दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए संग्रामगढ़ के कोटा भवानीगंज के अभयानन्द द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी, महेशगंज के धम्मोहन गांव के लालजी पांडेय को दो-दो वर्ष के कारावास सभी को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा रमेश कुमार के अनुसार, 23 दिसंबर 2006 को ग्राम सभा में कोट की खुली बैठक थी। जिसमें वादी पर्चा दाखिल करने के बाद वहीं मौजूद था। इतने में अभयानंद द्विवेदी, पप्पू द्विवेदी, लालजी पांडेय आदि ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की थी। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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