गोंडा, दिसम्बर 24 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज सूर्य प्रकाश सिंह ने दलित उत्पीडन के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम नयकेपुरवा भदुवा तरहर निवासी जयजय राम ने अपने ही गांव के संतराम पुत्र सतगुरु के विरुद्ध इस आशय का दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था कि वादी को आरोपी ने जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारा पीटा व जान से मार डालने की धमकी दी। मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद माना की अभियोजन आरोपी के विरुद्ध लगाये आरोप को साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी संतराम को दोषमुक्त कर दिया।
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