प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 25 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एससी -एसटी राजीव रंजन की कोर्ट ने मारपीट , गाली देने,दलित उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए मानिकपुर के पूरे धनऊ गांव के सूरज कुमार व लालजी मौर्य को दो वर्ष के कारावास और दोनों को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा रामचंद्र गौतम के अनुसार 4 अक्तूबर 2014 को उसके दरवाजे पर गांव के सूरज कुमार, लाल जी मौर्य ने मिलकर लाठी से पेड़ काटने के आरोप में पीटा। मामले का बचाव करने गांव के लोग पहुंचे तो आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने के बाद धमकी दी थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...