भदोही, मार्च 27 -- भदोही, संवाददाता। दलित महिला और बेटियों से गाली-गलौच करने एवं मारपीट के चार दोषियों को कोर्ट ने दो साल की सजा दी। साथ ही 55 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 27 मई 2020 को महिला ने तहरीर पुलिस को दिया था। कहा था कि उनका कुत्ता विपक्षी प्रेम बहादुर सिंह निवासी पूरे दल्लू, गोपीगंज के खेत में चला गया था। आरोपितों ने कुत्ता खेत से भगाने के बाद मां एवं बहन की गालियां दी थीं। इतना ही नहीं, लाठी, डंडा एवं हाकी से मारपीट कर घायल कर दिया था। आवाज सुनकर पहुंची बेटियों के साथ भी पीटा। साथ ही घर के बिजली के मीटर को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। साथ ही प्रकरण की जांच करके साक्ष्यों को कोर्ट में समय पर पेश किया गया। उसके बाद पुलिस, मॉनि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.