हरदोई, मई 15 -- हरदोई। एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ लैंगिक अपराध किया गया। इस मामले में दरोगा ने आरोपी को फायदा पहुंचाने के नियत से मामले को पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत में प्रस्तुत न करके सामान्य अदालत में प्रकरण को प्रस्तुत किया। अपर जिला जज यशपाल ने इस मामले को गंभीरता से लेकर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। आदेश की एक पति पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। थाना शाहाबाद क्षेत्र के सूजनियापुर निवासी सरवन उर्फ सरबीर नीर पर आरोप है की 10 मार्च को उसने एक 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया। बाद में उसके साथ लैंगिक अपराध किया। यह भी पढ़ें- अपहृत किशोरी को घर पर छिपाने में किशोर का पिता दोषी इस मामले की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने दर्ज कराई। आरोपी 14 मार्च से जेल में बंद है। आरोपी की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी में झूठ, रंजिशन फसाए जाने,...