फरीदाबाद, जनवरी 14 -- पलवल, वरिष्ठ संवाददाता। बेसहारा पशुओं व कुत्तों और आवारा या पालतु कुत्ते के काटने पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) का लाभ दिया जाएगा। जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने समीक्षा बैठक के संबंधित विभाग के अधिकारियों को पीड़ितों को अविलंब लाभ देने के निर्देश दिए। उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश में दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि दयालु योजना-2 के तहत सड़कों पर घूम रहे पशुओं या कुत्ते के काटने से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की आर्थ...