नैनीताल, जून 11 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में कार्यरत प्राध्यापक दंपति को पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज से संबद्ध करने समेत उनके खिलाफ की जा रही जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने के मामले में बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विभागीय अनुसचिव समेत प्राचार्य और जांच अधिकारी को 19 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। पूर्व में कोर्ट ने दंपति के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी से याचिकाकर्ता की शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बुधवार को जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि दंपति की शिकायत पर कुछ नहीं हुआ...
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