हाजीपुर, जून 2 -- हाजीपुर । निज संवाददाता वैशाली जिले के राघोपुर दियारे के जुड़ावनपुर गांव में 34 साल पूर्व घटित एक दंपति पर फायरिंग कर किए गए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। एक ही परिवार के 05 लोगों को सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई। एक 84 साल के वृद्ध को तीन साल और शेष चार सदस्यों को 10 साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई। अदालत ने 25-25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने मंगलवार को पुराने मामले की सुनवाई करते हुए 05 लोगों को सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। यह अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां ने देते हुए बताया कि भादवि की धारा 27 आर्म्स,148,307 में सजा सुनाई गई है। वृद्ध दीपा राय की औपबंधिक जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। इस मामले के सूचक अदालत राय हैं। यह भी पढ़ें- झुकी ...