रांची, मई 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के थैलेसीमिया पीड़ित पांच एचआईवी संक्रमित मासूम बच्चों व उनके परिवारों की स्थिति को देखते हुए कोर्ट फीस माफ कर दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया कि पीड़ित बच्चों और उनके परिवार के साथ किसी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव न हो। उनकी पढ़ाई व इलाज प्रभावित नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि पांचों बच्चे बेहद गरीब और वंचित परिवारों से आते हैं। उनकी उम्र पांच से सात वर्ष के बीच है और वे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही वे एचआईवी संक्रमित हो गए। सुनवाई में पश्चिमी सिंहभूम के डीसी, एसपी, सिविल सर्जन तथा डीएलएसए के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ...