थार सवार लूटरे की जमानत खारिज
लखनऊ, अगस्त 24 -- थार जीप में बैठाकर लूटपाट करने के आरोपी शुभम पांडेय की जमानत अर्जी को एडीजे नीतू पाठक ने ख़ारिज कर दी। शुभम के खिलाफ सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के मुताबिक, 3 फरवरी को पीड़ित फिदा हुसैन घर कानपुर जाने के लिए स्कूटर इंडिया चौराहे के पास खड़े थे। तभी आरोपी काले रंग की थार जीप में कानपुर ले जाने की बात कहकर उन्हें बिठा ले गए। गाड़ी में बैठे चार आरोपियों ने पीड़ित से 5400 रुपये, मोबाइल, घड़ी और अन्य सामान छीन लिया। इसके बादवादी को जनसेवा केंद्र ले गए। वहां यूपीआई के जरिए एक लाख रुपये निकालकर उन्हें सुनसान जगह उतार दिया। पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद किया था।
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