आगरा, अगस्त 19 -- थार गाड़ी पर फायरिंग कर गोली चला हत्या प्रयास के मामले आरोपित गोपाल सेनी उर्फ कन्हैया निवासी बाह को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी ने जमानत का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर है। वादी शीलू पचौरी ने थाना बाह में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 13 जून 26 को वह अपनी महिंद्रा थार कार से अपने साथियों के साथ कार्य से जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में आरोपित एवं अन्य ने कार को घेर लिया। आरोपित द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी पर गोली चलाई। जिससे वह बाल-बाल बच गया। अन्य आरोपित ने सरिया से कार पर प्रहार कर उसका शीशा चकनाचूर कर दिया। जान बचाने के लिए कार भगाने पर आ...