मुजफ्फर नगर, फरवरी 9 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय, कोर्ट सं-3 के न्यायाधीश रवि दिवाकर ने एक आदेश में कहा है कि थानों के पैरोकार नियमानुसार प्रारूप में पैरवी रजिस्टर बनाना सुनिश्चित करें। ताकि कोर्ट में सही तरीके से वादों का निस्तारण एवं सुनवाई हो सके। न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया है कि मुजफ्फरनगर जनपद में ज्यादातर थानों में पैरवी रजिस्टर / काज लिस्ट (दिनांकवार अर्थात् डेटवाइज काज लिस्ट) तथा केसवाइज काज लिस्ट (आरोप-पत्र वार) तैयार नहीं की जा रही है। अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा मात्र आरोप-पत्र दाखिल करके नहीं हो सकती है, जब तक कि अपराधियों को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के द्वारा उन्हें अदालत से सजा न दिलवायी जाये। जबकि न्यायालय में प्रभावी पैरवी हेतु संबंधित थाने की पुलिस के द्वारा उपरोक्त दो...