नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते साउंड पलूशन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। तेज आवाज में डीजे बजाने, गैरजरूरी हॉर्न और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ने पुलिस, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब शहर के हर पुलिस थाने में साउंड पलूशन मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराने, साइलेंस जोन की लिस्ट अखबारों में पब्लिश करने और नगर निगम की कचरा गाड़ियों से होने वाले शोर को कम करने की व्यवस्था करनी होगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक 25397/2023 में यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने साफ किया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतों पर...