थर्मल प्लांट कर्मियों की सुरक्षा पर कोर्ट सख्त, 2 हफ़्ते में मांगा जवाब
रांची, जुलाई 20 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में कार्यरत कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से पूछा है कि हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड और हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्युपेशनल रूल्स-2025 कब तक लागू किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की ओर से स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस संबंध में नियमों का प्रारूप अभी कैबिनेट के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने सरकार को इस पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह भी जानकारी आई कि राज्य में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का पद रिक्त है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: परिवहन सचिव को अवमानना का नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब सरकार ने...
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