भागलपुर, मई 31 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पीरपैंती में थर्मल पावर निर्माण के लिए दशकों पूर्व अधिग्रहीत की गई जमीन को लेकर स्वामित्व का विवाद सामने आने लगा है। हरिणकोल मौजा में अधिग्रहीत जमीन के मृत रैयतों के नाम जमाबंदी रद्द कराने के लिए पीरपैंती के सीओ की अर्जी पर एडीएम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी। जमाबंदी में दर्ज रैयत शेख धौताल (अब मृत) के पौत्र मो. अरमान और शेख इसराइल के पुत्र मो. फिरदौस की ओर से अधिवक्ता शिवशंकर चौबे ने राजस्व न्यायालय को बताया कि सिविल कोर्ट से मिली डिक्री को नहीं मानने की शक्ति राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह भी पढ़ें- थर्मल की जमीन पर मुकदमा, रैयतों ने रखा पक्ष बताया गया कि 1994 में जमाबंदी सृजन का केस सबजज कोर्ट में चला था और 2010-11 में सबजज कोर्ट के आदेश पर 20...