देवरिया, अक्टूबर 11 -- देवरिया, निज संवाददाता। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी गई है। जो 10 अक्टूबर से 9 दिसम्बर तक लागू रहेगी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा अवधि में लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल निर्धारित ध्वनि सीमा में ही किया जाएगा, जिससे किसी को असुविधा न हो। किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी कार्य पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, नारे, सोशल मीडिया संदेश, ऑडियो या वीडियो प्रसारित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति...