तोड़फोड़ संबंधी सुनवाई हाईकोर्ट स्थानातंरित
नई दिल्ली, जुलाई 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने तोड़-फोड़ की कार्रवाई से जुड़े 13 नवंबर, 2024 के अपने फैसले के उल्लंघन के आरोपों वाली अवमानना याचिकाओं और संबंधित रिट याचिकाओं को संबंधित हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इन मामलों में विवादित तथ्य शामिल हैं जिनकी विस्तृत जांच और सबूतों की जरूरत है। पीठ ने संबंधित हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि क्या तोड़-फोड़ की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके की गई थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वे इन मामलों का फैसला चार महीने में करें। यह भी पढ़ें- नई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो, मणिपुर हिंसा पर SC सख्त; स्पेशन कोर्ट बनाने का आदेश पीठ ने गौर किया कि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनकी संपत्तियों ...
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