तैयार चार्जशीट अनावश्यक लंबित न रखें पुलिस अधिकारी, हाईकोर्ट का यूपी डीजीपी को निर्देश
प्रयागराज, मई 28 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से लंबित न रखें और उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार तथा न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गुलाब चंद्र सैनी व अन्य की याचिका पर याची के अधिवक्ता विभू राय को सुनकर दिया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विभु राय ने अदालत को बताया कि पूर्व में 3 अप्रैल 2026 को याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि पुलिस की ओर से अदालत को सूचित किया गया था कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं की गई थी, बल्कि केवल विवेचना अधिक...
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