रांची, जुलाई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित तेतुलिया गांव की 103 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने व्यवसायी पुनीत अग्रवाल को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने निचली अदालत द्वारा आरोप गठन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक ट्रायल की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला सीआईडी से संबंधित है। इस प्रकरण में निचली अदालत आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर चुकी है, जिसे पुनीत अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीआईडी के अनुसार, वर्ष 2012 में तेतुलिया गांव की 103 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध जमाबंदी कराई गई थी। जांच में तत्कालीन अंचल अधिकारी की भूमिका ...