तेज रफ्तार ट्रक से युवक की मौत के आठ साल पुराने मामले में फैसला
रुद्रपुर, जुलाई 12 -- रुद्रपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर वर्ष 2018 में जाफरपुर मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर की अदालत ने ट्रक चालक जीशान पुत्र केशु निवासी ग्राम केरटू झिंझारा, जिला शामली उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 279 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 338 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- हिट एंड रन मामले में दोषी की सजा बरकरार अदालत ने तीनों सजाएं साथ-साथ चलाने तथा न्यायिक अभिरक...
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