नई दिल्ली, जुलाई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तेजाब हमला के पीड़ितों को भी अब दिव्यांगजनों को मिलने वाले सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि इसके लिए उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बदलाव करके इस कानून के तहत मिलने वाले लाभों का दायरा बढ़ा दिया है।

सरकार की जानकारी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कानून में बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने कहा कि यह बदलाव उन तेजाब हमला पीड़ितों के लिए है जिन्हें बाहरी रूप से कोई विकृति नहीं हुई है, लेकिन वे अंदरूनी चोटों से पीड़ित हैं। ...