बरेली, अप्रैल 2 -- बरेली, विधि संवाददाता । दहेज की मांग पूरी ना होने पर तेजाब पिलाकर पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी पति मनोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया पूजा की शादी 2025 को सुभाषनगर क्षेत्र के शांतिबिहार कॉलोनी निवासी मनोज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति मनोज, ससुर रामदयाल, सास शांति देवी, जेठ मुनीश व राकेश जेठानी और ननद दहेज में बुलेट बाइक और एक लाख रूपये की मांग को लेकर विवाहिता पूजा को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर जबरन तेजाब पिलाकर पूजा की हत्या कर दी।

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