नई दिल्ली, जनवरी 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई पत्थरबाजी के एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। पथराव में कथित रूप से शामिल आरोपी को निचली अदालत ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने मामले को पुनर्विचार के लिए अधीनस्थ अदालत में वापस भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी व्यक्ति को दी गई राहत में हस्तक्षेप करने में बेहद सतर्क रहती है, लेकिन यह एक असाधारण मामला है। इस मामले में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले उबैदुल्ला को एक अस्पष्ट और तर्कहीन आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। अधीनस्थ अदालत ने उबैदुल्ला को 20 जनवरी को जमानत दी थी। पीठ ने कहा कि जमानत आदेश में अभियोजन पक्ष के तर्कों पर समुचित विचार नहीं किया गया। जमानत के निर्णय को नियंत्रित करने...