नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली, का. सं.। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में तीस हजारी अदालत ने कथित रूप से भीड़ को उकसाने वाले मुख्य आरोपी साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं और मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिल्पी जैन की अदालत ने साजिद की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। इससे पहले 21 जनवरी को एक अन्य सत्र अदालत ने उनकी पहली जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जांच शुरुआती चरण में है और मामला गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। ऐसे में मामले की गहराई से जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

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