राहुल मानव, जनवरी 7 -- दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी प्रशासन ने तुर्कमान गेट में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास क्यों चलाया बुलडोजर उसके पक्ष में तथ्यों के साथ पूरी बात बताई। निगम प्रशासन ने बुधवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को करने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मस्जिद की प्रबंध समिति व अन्यों प्रभावित पक्षों के साथ सुनवाई भी की गई। इसके बाद बुधवार को अवैध ढांचे व अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।डीडीए के समन्वय के साथ रामलीला ग्राउंड पर सर्वेक्षण किया निगम प्रशासन ने बताया कि एमसीडी, भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), भारत सरकार के अधीन रामलीला ग्राउंड का लाइसेंसी है। एक शिकायत के आधार पर एमसीडी द्वारा एल एंड डीओ व डीडीए के अधिकारियों क...
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