जबलपुर, जुलाई 3 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर सात साल कर दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 18 जून को दिए गए अपने फैसले में कहा कि महिला की टिप्पणी पति के महत्वहीन होने का परोक्ष संकेत थी, जिसका अर्थ था कि एक इंसान या पति के रूप में उसका कोई मूल्य नहीं है।सात महीने की गर्भवती थी पत्नी अभियोजन पक्ष के अनुसार, छिंदवाड़ा के चौराही ब्लॉक निवासी शिव कहार ने 18 सितंबर 2021 को अपनी पत्नी किरण की हत्या कर दी, जब वह सात महीने की गर्भवती थी। कहार ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सरकारी वकील ने बताया कि घटना के बाद उसने खुद अपने ससुर को फोन किया और थाने को अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया...