नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2023 में चाकू की नोंक पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने वाले दोषी कपिल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रियंका भगत की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि भले ही दोषी की उम्र कम हो, लेकिन जिस क्रूरता के साथ उसने एक बेबस महिला को बच्चों के सामने डराया, उसके लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं है। अदालत ने आरोपी कपिल को आईपीसी की धारा 376डी, 506(भाग-दो) व शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत दोषी ठहराया था। नबी करीम थाने में दर्ज हुई इस घटना की शुरुआत 10 अगस्त 2023 की रात एक घरेलू झगड़े से हुई थी। पीड़िता के पति ने शराब के नशे में झगड़ा करने के बाद उसे और उसके तीन छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। पूरी रात अपने ...