रांची, जुलाई 31 -- झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक ऐसी याचिका आई कि जिसे देखकर अदालत का गुस्सा फूट पड़ा और उसने इस तुच्छ याचिका लगाने को लेकर याचिकाकर्ता पर 25 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। यह याचिका रांची निवासी लीलावती देवी नाम की महिला ने लगाई थी, जिसके जरिए उसने एक ऐसे मामले की शिकायत की कि जिसके बारे में जानकर हाई कोर्ट बेहद नाराज हो गया। इस याचिका में महिला ने नगर निगम द्वारा अपने घर के सामने बनाए गए सेप्टिक टैंक के निर्माण को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट की नाराजगी दिखाई दी। महिला ने इस बारे में रांची नगर निगम में भी शिकायत की थी, जिसके बाद उसने सर्वेक्षण करते हुए टैंक को गिराने का आदेश दिया था। हालांकि याचिकाकर्ता ने निगम के माध्यम समस्या का समाधान करवाने की बजाय सीधे उच्च न्यायालय का रुख कर लिया। जिस पर भड़कते हुए न्याय...