तीसरे एमएसीपी में ग्रेड पे 4800 देने का हाईकोर्ट का आदेश
रांची, जुलाई 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एक सेवानिवृत्त लिपिक को तीसरे एमएसीपी का लाभ ग्रेड पे 4800 के साथ देने का आदेश देते हुए विभाग के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें ग्रेड पे 4600 दिया गया था। अदालत ने कहा कि समान परिस्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को 4800 ग्रेड पे दिया गया है, जबकि याचिकाकर्ता के साथ बिना किसी ठोस कारण के अलग व्यवहार किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा。 यह भी पढ़ें- टीजीटी शिक्षकों को समान वरीयता ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.