मेरठ, अक्टूबर 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के तीरगरान के चर्चित आपराधिक मामले में आरोपी कमल दत्त शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की पीठ ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

मामले का विवरण अधिवक्ता हरिओम शर्मा ने बताया कि यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत दर्ज केस क्राइम नंबर (संशोधित विवरण के अनुसार 166/168/2014) से संबंधित है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 307, 427, 506 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि कमल दत्त शर्मा को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में नाम होने के बावजूद, घायलों ने अपने बयानो...