नई दिल्ली, मार्च 8 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है। अदालत ने पाया कि मात्र 300 रुपये की उधारी को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान की अदालत ने कहा कि मामले में मौजूद गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हत्या आरोपी ने ही की थी। मामले के मुताबिक, मृतक विनोद कुमार की मां न्यू सीलमपुर में एक परचून की दुकान चलाती थीं। हत्या से तीन दिन पहले जब आरोपी सलमान दुकान पर आया, तो विनोद ने उससे पुराने उधार के 300 रुपये मांगे तथा बकाया न चुकाने तक और सामान देने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी ने विनोद को जान से मारने क...