रामपुर, मई 14 -- बिजली के बोर्ड की रिपेयरिंग के महज तीन सौ रुपये के लेनदेन को हुई हत्या के सनसनीखेज केस में अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात वर्ष 2020 की है। गंज कोतवाली क्षेत्र के चपटा कालोनी निवासी इमरान ने पांच जनवरी 2020 को गंज कोतवाली में मुहल्ले के ही अहमद और यासीन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसका भाई दानिश बिजली का मैकेनिक था। इन दोनों ने अपने घर पर बिजली का बोर्ड सही कराने के लिए बुलवाया था। यह भी पढ़ें- छेड़खानी के मुकदमे में समझौते का दबाव पड़ा भारी, पांच दोषियों को उम्रकैद जिस पर दानिश इनके घर गया और बोर्ड सही किया। बोर्ड रिपेयरिंग के तीन सौ रुपये मांगने पर कहासुनी हुई। जिसके बाद दोनो...