नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- दिल्ली के एक 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' (MACT) ने 2022 में सड़क हादसे में मारे गए 24 साल के एक युवक के माता-पिता को मुआवजे के रूप में 68.74 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी ऋचा मनचंदा, मृतक हर्षित वर्मा के माता-पिता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। बता दें कि यह दुर्घटना 6 मार्च 2022 को दिल्ली के बादली इलाके में रोहिणी जेल स्टाफ क्वार्टर के पास हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्घटना के समय हर्षित वर्मा उस कार की अगली सीट पर बैठे थे, जिसे दिव्यम डबास चला रहा था। हादसे के रोज डबास गाड़ी को बहुत ही तेज और लापरवाही से चला रहा था, अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 15 दिसंबर के अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल (अदालत) ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि वर्मा...
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