साहिबगंज, अप्रैल 25 -- राजमहल । स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस मानसी के कोर्ट ने शनिवार को राधानगर थाना क्षेत्र के फुदकीपुर के अशोक कुमार मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए)व 420 में दोषी पाकर तीन साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा काटनी होगी। इस मामले को लेकर इसकी पत्नी नमिता मंडल ने राजमहल व्यवहार न्यायालय में परिवारवाद दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- छह आरोपियों को एक-एक वर्ष कैद की सजा

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