कानपुर, मार्च 11 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। केंद्र सरकार ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित कर चार नए लेबर कोड बिल बीते साल 21 नवंबर को लागू किए थे। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने आवश्यक संशोधन के बाद तीन लेबर कोड बिल को 11 मार्च को प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने आमजन से बिल के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं। अगले 45 दिन यानी 24 अप्रैल तक आपत्तियों और सुझाव के प्रपत्र श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर और प्रमुख सचिव श्रम विभाग लखनऊ के यहां जमा कर सकेंगे। आपत्तियों और सुझाव को विचार विमर्श के बाद उन्हें बिल में जोड़ने या खारिज करने का निर्णय श्रम विभाग लेगा। इसके बाद लेबर कोड बिल का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रकाशन होते ही लेबर कोड बिल कानून के रूप में लागू हो जाएगा। चार लेबर कोड बिल उप्र ओएसएच कोड 2026 अभी शासन...
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