मुजफ्फरपुर, सितम्बर 4 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए पुराने ई-चालानों से चिंतित वाहन मालिकों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार 90 दिन से अधिक समय से लंबित ऐसे ई-चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये करेगी। इसको लेकर राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों का निपटारा होगा। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक चालान जमा करने को लेकर सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।परिवहन विभाग के मुताबिक संबंधित जिलों के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले टोल प्लाजा से निर्गत लंबित ई-चालानों का निपटारा उसी जिले के द्वारा ही किया जाना है। यह भी पढ़ें- किशनगंज:एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना का उठा...