सहरसा, दिसम्बर 13 -- सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। तीन महीने से अधिक शिक्षक निलंबित नहीं रहेंगे। आरडीडीई ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद निलंबन हटाते विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आरडीडीई अमित कुमार ने सहरसा, मधेपुरा व सुपौल जिले में गबन से संबंधित मामले व आपराधिक मामले को छोड़कर शेष मामले जो तीन माह से अधिक समय से निलंबित हों, उन्हें विभागीय कार्यवाही अधीन रखते हुए निलंबन से मुक्त किया जाय एवं लंबित विभागीय कार्यवाही का नियमानुसार ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। समीक्षात्मक बैठक में आरडीडीई कहा कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन दण्ड का निरूपण सीसीए रूल्स में दिये गये प्रावधान के आलोक में किया जाय। मधेपुरा जिला को अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए अलग से निदेश दिया गया।आरडीडीई द्वारा सभी डीईओ को निदेशित किया गया कि शिक्षकों के वेतन भ...
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