मऊ, जनवरी 21 -- मऊ, संवाददाता। आवेदक के साथ छल व धोखाधड़ी कर डीफार्मा की फर्जी डिग्री देने के मामले में नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल के प्रबन्धक अवनीश कुमार पाण्डेय, प्रधानाचार्य मयंक तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने जारी किया। इसमें पहले मामले के अनुसार मरदह थाना क्षेत्र के घरिहा निवासी राकेश कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि नर्सिंग स्कूल के प्रबन्धक, प्रधानाचार्य ने डीफार्मा की डिग्री दिलाने के नाम पर दो लाख पैंतीस हजार हड़प लिया था। साथ ही साथ फर्जी डिग्री दे दिया था। इस मामले में प्रबन्धक अवनीश पाण्डेय व प्रधानाचार्य मयंक तिवारी निवासी भुजौटी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया। दूसरे मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के पु...