बरेली, फरवरी 25 -- बरेली, विधि संवाददाता । निकाह का झांसा देकर युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फास्ट ट्रैक जज अशोक यादव की कोर्ट ने आरोपी पिता और उसके तीन बेटो को सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि थाना बारादरी में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पड़ोसी मोहम्मद तारिक मलिक ने निकाह का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। तारिक ने युवती को एक निकाहनामा भी दिया। जब युवती ने ससुराल में रहने को कहा तो 25 जून 2018 को 11 बजे रात्रि मोहम्मद तारिक अपने पिता मोहम्मद असलम और परिजनों के साथ घर में घुस आया। आरोपियों ने युवती और उसकी मां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। इस केस की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक जज अशोक कुमार यादव की कोर्ट में हुई। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने मोहम...