फरीदाबाद, अगस्त 14 -- नूंह, संवाददाता। जिला स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छवि गोयल की अदालत ने साल-2015 में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तीन अधिकारियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकरी के अनुसार सजा पाने वाले अधिकारियों में नूंह के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता कुलदीप अत्री, उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) राजीव शर्मा और कनिष्ठ अभियंता राशिद हैं। अदालत ने अधिकारियों को पीड़ित परिजन को 20-20 हजार रुपये मुआबजा, कुल 60 हजार रुपये देने का भी आदेश जारी किया है। पेश मामले के अनुसार सात जनवरी 2015 को नूंह पुलिस ने सीमेंट के दो खंभों पर स्थापित ट्रांसफार्मर के नीचे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शव की पहचान गोपी चंद के रूप में...