सहरसा, जून 24 -- सहरसा, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़की की खरीद बिक्री के एक मामले के फैसले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । शर्मा टोला बख्तियारपुर निवासी आरोपी पति दरोगी शर्मा एवम् पत्नी लीला देवी तथा राजस्थान कोटा निवासी आरोपी मुकेश बौरवा को विभिन्न धारा एवं पोक्सो 6 तथा 12 एवं चाइल्ड मैरिज एक्ट 9 के तहत दोषी पाकर विभिन्न धाराओं में 1 लाख 95 हजार का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने कहा है अर्थदंड की राशि नही देने पर धाराओं में तय अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चल रहे पोक्सो केस 59/22 की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक शिवेंद्र प्रसाद ने सूचक आईओ डॉक्टर समेत सात गवाहों को पेश कर घटना की पुष्टि कराते हुए कहा है नाबालिग के साथ यह कृत्य जघन्य अपराध है इसलिए कड...